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मद्रास हाईकोर्ट: मंदिर के दान का पैसा सिर्फ धार्मिक कामों के लिए, सरकारी आदेश रद्द Chennai News: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कहा कि मंदिरों को मिले दान का पैसा सिर्फ धार्मिक और धर्मार्थ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने सरकार के उन पांच आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें मंदिर के पैसे से विवाह मंडप बनाने को कहा गया था। अदालत का महत्वपूर्ण फैसला मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति एस.एम सुब्रहमण्यम और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि मंदिर का धन सिर्फ मंदिर के रखरखाव और धार्मिक गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता है। इस पैसे का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया था।

मद्रास हाईकोर्ट: मंदिर के दान का पैसा सिर्फ धार्मिक कामों के लिए, सरकारी आदेश रद्द
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