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केरल हाईकोर्ट: भरण-पोषण में असमर्थ मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी की अनुमति नहीं, बहुविवाह पर सुनाया सख्त फैसला Kerala News: केरल हाईकोर्ट ने बहुविवाह को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी मुस्लिम पुरुष तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक वह अपनी पत्नियों का भरण-पोषण करने में सक्षम न हो। यह टिप्पणी जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने एक गुजारा भत्ता मामले की सुनवाई के दौरान की। मामले की पृष्ठभूमि एक 39 वर्षीय महिला ने अपने पति से मासिक गुजारा भत्ता की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसका 46 वर्षीय पति नेत्रहीन है और भीख मांगकर गुजरा करता है। वह उसे छोड़कर पहली पत्नी के साथ रह रहा है और तीसरी शादी की धमकी दे रहा है।

केरल हाईकोर्ट: भरण-पोषण में असमर्थ मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी की अनुमति नहीं, बहुविवाह पर सुनाया सख्त फैसला
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